6 . यह सही है िक पिरवादी की ओर से �स्तुत इस्तगासे को दण्ड �ि�या संिहता की धारा 155(2) के अन्तगर्त जांच हेतु थाना कोतवाली सीकर को �ेिषत िकया गया िजस पर �स्तुत िकये गये आरोप प� पर �सं्ञान िलया जाना िविधसम्मत नह� था। �ाथ�गण �ारा ऐसे �सं्ञान आदेश िदनांक 17.07.90 के िवरू� सेशन न्यायाधीश, सीकर के यहां िनगरानी �स्तुत की गयी जो स्वीकार कर उ� �सं्ञान आदेश को अपास्त कर िवचारण न्यायालय को िनद�श िदया गया िक धारा 200 एवं 202 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त आवश्यक कायर्वाही करने के उपरान्त �सं्ञान के बारे म� आदेश पािरत करे। िवचारण न्यायालय ने इस आदेश की पालना म� पांच साि्षय� के कथन लेखब� िकये और सभी साि्षय� के कथन� का िववेचन करने के उपरान्त यह पाया िक �ाथ� ने अपनी पहली प�ी पिरवािदया मंजू के मौजूद रहते हुए िदसम्बर,87 म� अजीतगढ के हेमचन्� की लड़की राजकला से दूसरा िववाह सम्प� िकया है। �स्तुत सा�य के आधार पर न्यायालय ने महावीर�साद, सत्यनारायण, प�ालाल एवं मोतीलाल नामक चार �ि�य� के िवरू� �थमदृ�या आरोप बनना नह� पाया िकन्तु �ाथ� सिहत 17 अिभयु�गण के िवरू� उपलब्ध सा�य के आधार पर धारा 494, 494/ 109 भारतीय दण्ड संिहता के अन्तगर्त �थमत: अपराध बनना पाते