National Insurance Co. Ltd. v. Smt Dakhan Devi and Ors.
Case brief
What is this about?
उ च यायालय पीठ, जयपुर िनणर्य 1.एकलपीठ िसिवल…
उ च यायालय पीठ, जयपुर िनणर्य 1.एकलपीठ िसिवल…
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राज�थान उ�च �यायालय पीठ, जयपुर
िनणयर्
1.एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 559/2006 िकशोर व अ�य बनाम �ीमती दाखादेवी व अ�य
2.एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 560/2006 िकशोर व अ�य बनाम रामा�ता व अ�य
3.एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 2896/2010 दी नेशनल इं�योरे�स क�पनी िलिमटेड
बनाम राम�ता व अ�य
4.एकलपीठ िसिवल िविवध अपील संख्या 4769/2011 दी नेशनल इं�योरे�स क�पनी िलिमटेड
बनाम �ीमती दाखादेवी व अ�य
Reportable िदनांक – 7.4.2015
�ी संदीप माथुर, अिधव्व ा अपीलाथर्गण वाहन चालक व वाहन मािलक अ�तगर्त अपील संख्या 559/2006 व 560/2006. ा नेशनल इं�योरे�स क�पनी िलिमटेड। �ी आर.पी.िवजय, अिधव्व �ी रजनीश गु�ा, अिधव्व ा क्लेमे��स।
अपीलाथर्गण वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण की ओर से उपरो्व विणर्त िसिवल िविवध अपील ्व मश: संख्या 559/2006 एवं 560/2006 मोटर दुघर्टना वाद �यायािधकरण, करौली ्ष ारा ्व मश: क्लेम यािचका संख्या 68/2001 एवं 70/2001 म� पािरत िनणर्य िदनांक 25.8.2005 के िव�्ष ्ऺ�तुत की गयी है। इसी िनणर्य के िव�्ष बीमा क�पनी की ओर से उपरो्व विणर्त िसिवल िविवध अपील ्व मश: संख्या 2896/2010 एवं 4769/2011 ्ऺ�तुत की गयी है। उ्व िनणर्य के ्षारा दोन� क्लेम यािचकाओं के क्लेमे��स को कुल
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तीन-तीन लाख �पये ्ष ितपूितर् रािश िवप्षी संख्या 1 लगायत 3 वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण िदलाये जाने का आदेश िदया गया एवं िवप्षी संख्या 4 के िव�्ष क्लेम यािचकाऐं खािरज की गयी। चूंिक उपरो्व विणर्त सम�त चार� अपील� के अ�तगर्त अिधकरण के एक ही िनणर्य को चुनौती दी गयी है, िजससे इनका िन�तारण इस एक ही िनणर्य के ्षारा िकया जा रहा है। ्ऺ
करण के त�य सं्षेप म� इस ्ऺ कार ह� िक वाहन दुघर्टना के पिरणाम�व�प ब�डे व गहलोत की मृ�यु हो जाने से क्लेमे��स ने अिधकरण के सम्ष पृथक पृथक क्लेम यािचकाऐं ्व मश: संख्या 68/2001 एवं 70/2001 इन त�य� के साथ ्ऺ�तुत की िक िदनांक 14.1.95 को वाहन संख्या आर.जे.25/आर 393 म� बैठकर ह�के, जगदीश, मृतक गहलोत व ब�डे घूरा जा रहे थे, उस वाहन ्िेक्टर ्िोली को रमेश बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था। मना करने पर भी वह नहीं माना और जैसे ही घूराकर के हार म� पहुंचे तो रमेश की लापरवाही से ्िोली पलट गयी, िजससे उसम� बैठे हुए लोग� के शरीर पर गंभीर चोट� आयी तथा गहलोत की मौके पर ही मृ�यु हो गयी और ब�डे को गंभीर हालत म� कैलादेवी अ�पताल ईलाज के िलये ले गये, जहां दौराने ईलाज उसकी मृ�यु हो गयी। इस दुघर्टना के स�ब�ध म� ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या 1/95 पुिलस थाना कैलादेवी म� दजर् हुई। दुघर्टना के समय मृतक ब�डे की उ्ा 19 वषर् होना तथा कृिष व खनन कायर् से 4500/- �पये मािसक आय होना अंिकत करते हुए िविभ�न मद� म�्ष ितपूितर् रािश 34,32,000/- �पये िदलाये जाने की ्ऺाथर्ना की। इसी ्ऺकार गहलोत की मृ�यु के स�ब�ध म� िविभ�न मद� म� कुल 23,30,000/- �पये्ष ितपूितर् रािश िदलाये जाने की ्ऺाथर्ना की गयी।
्ऺ�यथर्गण-क्लेमे��स ्षारा ्ऺ�तुत क्लेम यािचका के नोिटस यािचका के िवप्षीगण को जारी िकये गये। िवप्षीगण की ओर से जवाब ्ऺ�तुत िकया गया, िजसम� क्लेम यािचका के त�य� से इ�कार करते हुए यािचका खािरज िकये जाने की ्ऺाथर्ना की गयी। िव्षान अिधकरण ने प्षकार� के अिभवचन� के आधार पर नौ िववाघक िवरिचत िकये। त�प�ात सा�य लेखब्ष िकये जाने एवं बहस सुनने के उपरा�त िव्षान मोटर दुघर्टना वाद
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ारा दोन� �यायािधकरण, करौली ने अपने िनणर्य िदनांक 25.8.2005 के ्ष क्लेम यािचकाओं के क्लेमे��स को कुल तीन-तीन लाख �पये ्ष ितपूितर् रािश िवप्षी संख्या 1 लगायत 3 वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण िदलाये जाने का आदेश िदया गया एवं िवप्षी संख्या 4 के िव�्ष क्लेम यािचकाऐं खािरज की गयी। िव्षान अिधकरण के उ्व िनणर्य से �यिथत होकर वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण की ओर से उपरो्व विणर्त िसिवल िविवध अपील संख्या 559/2006 व 560/2006 ्ऺ�तुत कर अपीलाधीन िनणर्य को अपा�त करने की ्ऺाथर्ना की है एवं िवक�प म� ्ऺाथर्ना की है िक यिद िफर भी क्लेमे��स को ्ष ितपूितर् रािश ्ऺा� करने का अिधकारी माना जावे तो ऐसी ्ष ितपूितर् रािश की अदायगी बीमा क�पनी से कराई जावे। जबिक बीमा क�पनी की ओर से उपरो्व विणर्त अपील संख्या 2896/2010 एवं 4769/2011 ्ऺ�तुत कर अपीलाधीन िनणर्य को अपा�त िकये जाने की्ऺ ाथर्ना की है एवं यह भी ्ऺाथर्ना की है िक िनणर्य को अपा�त नहीं िकये जाने की अव�था म� बीमा क�पनी ्षारा क्लेमे��स को भुगतान की गयी ा� करने का अ�तिरम ्ष ितपूितर् की रािश को क्लेमे��स से वािपस ्ऺ अिधकार बीमा क�पनी को ्ऺदान िकया जावे।
वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण की ओर से ्ऺ�तुत अपील संख्या 559/2006 व 560/2006 के स�ब�ध म� उ्व अपीलाथर्गण के िव्षान अिधव्व ा का तकर् है िक िव्षान अिधकरण ने अपना िनणर्य पािरत करते समय िविध की अपेि्षत अपे्षाओं पर �यान नहीं िदया। उनका तकर् है िक िव्षान अिधकरण ने अपना िनणर्य पािरत करने से पूवर् प्ऴावली पर उपल�ध सा�य का सही �प से िववेचन व िव�ेषण नहीं िकया। उनका कथन है िक िव्षान अिधकरण ने िववाघक संख्या 1 व 2 के िनणर्य म� यह गलत िन�कषर् िनकाला है िक दुघर्टना वाहन चालक रमेशच�द के ्षारा वाहन को गफलत व लापरवाही से चलाये जाने के कारण घिटत हुई। उनका कथन है िक वाहन चालक अपने वाहन को सावधानीपूवर्क चला रहा था िक�तु ्िेक्टर्ि ोली का टायर ब�टर् हो जाने से ्िोली पलटी है। उनका कथन है िक इस मामले म� पयार्� सा�य प्ऴावली पर मौजूद है, िक�तु िव्षान अिधकरण ने इस हेतु प्ऴावली पर उपल�ध सा�य पर गौर नहीं िकया। उनका कथन है िक िव्षान अिधकरण ने िववाघक संख्या 5 का िनणर्य करते समय बीमा
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क�पनी को गलत �प से ्ष ितपूितर् रािश की अदायगी से इस आधार पर मु्व िकया है िक ्िेक्टर ्िोली का उपयोग याि्ऴय� के पिरवहन हेतु िकये जाने से बीमा पॉिलसी की शत� का उ�लंघन हुआ है। उनका कथन है िक वाहन चालक की जानकारी के िबना ्िोली म� कुछ ब�चे बैठ गये थे, इसिलये यह नहीं कहा जा सकता िक वाहन चालक ने ्िेक्टर ्िोली म� याि्ऴय� को बैठाया था। इस ्ऺकार उनके ्षारा बीमा पॉिलसी की िकसी शतर् का उ�लंघन नहीं िकया गया है। अत: अपीलाधीन िनणर्य को अपा�त नहीं िकये जाने की अव�था म� ्ष ितपूितर् रािश की अदायगी की िज�मेदारी बीमा क�पनी की मानी जाकर िनणर्य को इसी ्ऺकार संशोिधत िकया जावे।
इसके िवपरीत बीमा क�पनी की ओर से ्ऺ�तुत अपील� के स�ब�ध म� उनके िव्षान अिधव्व ा का तकर् है िक िव्षान अिधकरण ने अपना िनणर्य पािरत करते समय िविध की सम�त अपेि्षत अपे्षाओं को �यान म� नहीं रखा है। उनका कथन है िक िव्षान अिधकरण ने अपना िनणर्य पािरत करने से पूवर् प्ऴावली पर उपल�ध सा�य का सही �प से मू�यांकन नहीं िकया है। उनका यह भी कथन है िक अपीलाधीन िनणर्य अपा�त िकये जाने योग्य है। िक�तु िफर भी यिद अपीलाधीन िनणर्य को अपा�त नहीं िकया जावे तो उस अव�था म� चूंिक अपीलाधीन िनणर्य के अ�तगर्त ही ारा बीमा क�पनी को मु्व िकया गया है, िजससे बीमा क�पनी के ्ष अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� क्लेमे��स को अदा की गयी रािश की वसूली का अिधकार बीमा क�पनी को िदया जावे। उनका कथन है िक िव्षान अिधकरण ने बीमा क�पनी को सही �प से मु्व िकया है िक�तु बीमा क�पनी के ्ष ारा अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� अदा की गयी रािश के स�ब�ध म� कोई अंकन नहीं िकया है।
क्लेमे��स के िव्षान अिधव्व ा का तकर् है िक िव्षान अिधकरण ने प्ऴावली पर उपल�ध सम�त सा�य का सही �प से मू�यांकन करने के उपरा�त अपना िनणर्य पािरत िकया है। उनका कथन है िक िव्षान अिधकरण के िनणर्य म� ह�त्षेप िकये जाने का कोई आधार नहीं है। इसिलये सम�त चार� अपील� को िनर�त िकया जावे।
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ागण के तक� पर मनन िकया। मैन� उभयप्ष के िव्षान अिधव्व अपीलाधीन िनणर्य एवं प्ऴावली पर उपल�ध सा�य का �यानपूवर्क अवलोकन िकया।
इस मामले म� वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण की ओर से ्ऺ�तुत की गयी अपील� के अ�तगर्त मुख्य �प से यह प्ष िलया गया है िक वाहन चालक के पास व्व दुघर्टना वैध लाईसे�स था एवं उ्व वाहन ्ऺ�यथर् बीमा क�पनी के यहां बीिमत था। उनके ्षारा यह भी प्ष िलया गया है िक वाहन चालक एवं मािलकगण के ्षारा बीमा पॉिलसी की िकसी शतर् का उ�लंघन नहीं िकया गया है। अत: अपीलाधीन िनणर्य को अपा�त िकया जावे।
इस मामले म� वाहन चालक के पास बरव्व दुघर्टना वैध लाईसे�स होने एवं उ्व वाहन के ्ऺ�यथर् बीमा क�पनी के यहां बीिमत होने के त�य के स�ब�ध म� कोई िववाद उ�प�न नहीं िकया गया है। िक�तु िव्षान अिधव्व ा के ्षारा मुख्य �प से इस बात पर बल िदया गया है िक चालक के ्ष ारा बीमा पॉिलसी की िकसी शतर् का उ�लंघन नहीं िकया गया है, िजससे यिद क्लेमे��स को ्ष ितपूितर् रािश पाने का अिधकारी माना जाता है तो ऐसी रािश की अदायगी का उ�रदािय�व बीमा क�पनी पर होगा। इस िब�दु पर इस मामले म� उपल�ध सा�य का �यानपूवर्क अवलोकन करने के उपरा�त म� यह पाता हूं िक बीमा क�पनी की ओर से एन.ए.ङ 1 रमेश गगर् के बयान कराये गये ह� िजसने अपने बयान� म� यह कथन िकया है िक उ्व्िे क्टर का बीमा कृिष कायर् के िलये िकया गया था, ्िोली के िलये कोई्ऺ ीिमयम नहीं िलया गया था और न ही ्िोली बीिमत थी। ्िेक्टर म� िसफर् वाहन चालक के बैठने की ्ष मता होती है। प्ऴावली पर उपल�ध सा�य का अवलोकन करने एवं अपीलाधीन िनणर्य का अवलोकन करने के उपरा�त म� यह पाता हूं िक िव्षान अिधकरण ने िववाघक संख्या 5 के स�ब�ध म� िववाघक को बीमा अपना सही �प से िन�कषर् अंिकत करते हुए उ्व क�पनी के प्ष म� िनणर्त िकया है एवं सही �प से बीमा क�पनी को्ष ितपूितर् रािश की अदायगी के िलये िज�मेदार नहीं माना है।
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ा की ओर से यह बहस की जबिक बीमा क�पनी के िव्षान अिधव्व गयी है िक िव्षान अिधकरण ने िववाघक संख्या 5 का िनणर्य सही �प से करते हुए बीमा क�पनी को ्ष ितपूितर् रािश की अदायगी के िलये िज�मेदार नहीं माना गया है। िक�तु बीमा क�पनी के ्ष ारा क्लेमे��स को जो अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� रािश अदा की गयी है, उसके स�ब�ध म� अपीलाधीन िनणर्य म� कुछ भी अंकन नहीं िकया गया है। जबिक बीमा क�पनी के ्षारा क्लेमे��स को अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� अदा की गयी रािश को वे वािपस ्ऺा� करने के अिधकारी ह�।
इस िब�दु पर बीमा क�पनी के िव्षान अिधव्व ा ्षारा की गयी बहस उपयु्व है। जब अपीलाधीन िनणर्य के अ�तगर्त ्ष ितपूितर् रािश की अदायगी का उ�रदािय�व बीमा क�पनी का नहीं माना गया है तो बीमा क�पनी के्ष ारा अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� क्लेमे��स को ्ऺदान की गयी रािश को वे िनयमानुसार वािपस ्ऺा� करने के अिधकारी ठहरते ह�।
पिरणाम�व�प वाहन चालक एवं वाहन मािलकगण की ओर ्ऺ�तुत की गयी उपरो्व विणर्त दोन� अपील ्व मश: संख्या 559/2006 व 560/2006 िनर�त की जाती है। अपील संख्या 559/2006 व 560/2006 के साथ संलग्न �थगन ्ऺाथर्नाप्ऴ भी िनर�त िकये जाते ह�।
बीमा क�पनी की ओर से ्ऺ �तुत उपरो्व विणर्त अपील संख्या 2896/2010 एवं 4769/2011 को आंिशक �प से �वीकार करते हुए आदेश िदया जाता है िक बीमा क�पनी ्षारा क्लेमे��स को अ�तिरम ्ष ितपूितर् के �प म� अदा की गयी रािश को बीमा क�पनी िनयमानुसार वसूल करने की अिधकािरणी होगी। अपीलाधीन िनणर्य िदनांक 25.8.2005 को इसी ्ऺकार �पांतिरत िकया जाता है।
महेशच�्श शमार् �यायािधपित
सुरेश
All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.
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SK Sharma PS
2 issues framed by the court
Whether the trial court correctly imposed liability on the insurance company for special damages given the driver's compliance with insurance policy.
Whether the trial court erred in not recording observations regarding the explanation offered by the insurance company and the quantum of compensation against special damages already paid by the insur
किशोर व अंनय
बनमति दामाद
बनमत रमेश
दी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
महेशचंद्र शर्मा
सुरेश
As recorded by the court registry
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