िव्षान अपर िजला एवं सेशन �यायाधीश (फा�ट ्िेक), झालावाड़ ने गण को धारा 363/109, 366/109 तथा 37 अपीलाथर् एवं अ�य सह-अिभयु्व 6 अथवा 376/109 भारतीय द�ड संिहता के आरोप िवरिचत कर सुनाये व समझाये तो उ�होन� आरोप� से इ�कार कर अ�वी्षा चाही। अिभयोजन प्ष ने अपनी ओर से कुल 19 गवाह� के बयान लेखब्ष कराये एवं ्ऺदशर् पी.1 से्ऺ दशर् पी.26 तक द�तावेजात को ्ऺदिशर्त कराया। त�प�ात अपीलाथर् एवं अ�य सह-अिभयु्व गण का परी्षण धारा 313 द�ड ्ऺि्वया संिहता के तहत िकया गया एवं इसके उपरा�त प्षकार� की बहस सुनकर िव्षान अपर िजला एवं सेशन �यायाधीश (फा�ट ्िेक), झालावाड़ ने अपने िनणर्य िदनांक 10.11.2006 के ्षारा सह-अिभयु्व गण देवलाल व मोहनीबाई को उनके िव�्ष कर िदया गया लगाये गये आरोप� से स�देह का लाभ देते हुए दोषमु्व िक�तु अपीलाथर् को धारा 363, 366 एवं 376 भारतीय द�ड संिहता के आरोप� के िलये दोषी घोिषत करते हुए उसे धारा 363 भारतीय द�ड संिहता के आरोप म� पांच वषर् के कठोर कारावास एवं 1000/- �पये अथर्द�ड, अदम कारावास से, धारा 366 भारतीय द�ड अदायगी अथर्द�ड एक माह के अतिर्व संिहता के आरोप म� पांच वषर् के कठोर कारावास एवं 1000/- �पये अथर्द�ड, कारावास से एवं धारा 376 अदम अदायगी अथर्द�ड एक माह के अतिर्व भारतीय द�ड संिहता के आरोप म� सात वषर् के कठोर कारावास एवं 2000/कारावास से �पये अथर्द�ड, अदम अदायगी अथर्द�ड दो माह के अतिर्व दि�डत िकये जाने का आदेश िदया, िजससे �यिथत होकर अपीलाथर् की ओर से यह दाि�डक अपील इस �यायालय के सम्ष ्ऺ�तुत की गयी है।