ाथर् ्ष ारा यह दाि�डक पुनरी्षण यािचका िविश� �यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.्ऺकरण) अपर सेशन �यायाधीश,झालावाड़ ्षारा उनके सम्ष िवचाराधीन दाि�डक अपील संख्या-50/2014 (14/2014) म� ्ऺाथर् के िव�्ध पािरत िनणर्य एवं सजा िदनांक- 07.11.2014 अ�तगर्त धारा-279, 337 व 304(A), भारतीय द�ड संिहता, के िव�्ध ्ऺ�तुत की गई है, िजसके साथ एक सजा �थगन ्ऺ ाथर्ना प्ऴ ्ऺ �तुत िकया गया है िजसम� िविश� �यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.्ऺकरण) अपर सेशन �यायाधीश,झालावाड़ ्ष ारा्ऺ ाथर् के िव�्ध पािरत सजा को पुनरी्षण यािचका के अि�तम िन�तारण तक �थिगत िकए जाने की ्ऺाथर्ना की गई है। िव्षान अिधव्व ा ्ऺाथर् का कथन है िक ्ऺकरण के िवचारण एवं अधीन�थ �यायालय के सम्ष अपील के दौरान ्ऺाथर् जमानत पर �वतं्ऴ था। उनका यह भी कथन है िक पुनरी्षण यािचका के िन�तारण म� समय लगना संभािवत है अत: िविश� �यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.्ऺकरण) अपर सेशन �यायाधीश,झालावाड़ ्षारा ्ऺ ाथर् के िव�्ध पािरत सजा के आदेश िदनांक-07.11.2014 के िन�पादन को पुनरी्षण यािचका के अि�तम िन�तारण तक �थिगत फरमाते हुए ्ऺ ाथर् को जमानत पर �वतं्ऴ फरमाया जावे। लोक अिभयोजक ने इसका िवरोध िकया।