Israil v. State of Rajasthan through Pp
Case brief
What is this about?
उ च यायालय पीठ, जयपुर आदेश एकलपीठ दांिडक…
What the court decided
A compact analysis
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
राज�थान उ�च �यायालय पीठ, जयपुर
आदेश
एकलपीठ दांिडक िविवध ि्षतीय जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख्या 3738/2014 इसराईल बनाम �टेट आफ राज�थान
िदनांक – 17.9.2014
माननीय �यायािधपित �ी महेश च�्श शमा
�ी मोह.इकबाल खान, अिधव्व ा ्ऺाथर्। �ी वीरे�्श गोदारा, लोक अिभयोजक।
ाथर् की ओर से यह दांिडक िविवध ि्षतीय जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता ्ऺ�तुत िकया गया है।्ऺ
ाथर् के िव्षान अिधव्व ा का कथन है िक ्ऺ ाथर् के िखलाफ छ: करण िवचाराधीन नहीं है। वे ्ऺाथर् की ओर से ्ऺ�तुत इस दांिडक िविवध जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ को इस �वतं्ऴता के साथ वािपस लेने की अनुमित चाहते ह� िक ्ऺ ाथर् के िखलाफ छ: ्ऺकरण िवचाराधीन नहीं है एवं पिरि�थितय� म� पिरवतर्न होने पर ्ऺ ाथर् अधीन�थ �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ�तुत कर सकेगा।
िव्षान लोक अिभयोजक ने इसका िवरोध िकया। ्ऺ
ाथर् के िव्षान अिधव्व ा को ्ऺाथर् की ओर से ्ऺ�तुत इस दांिडक िविवध जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ को उपरो्व �वतं्ऴता के साथ वािपस लेने की अनुमित ्ऺदान की जाती है। ्ऺाथर् की ओर से ्ऺ�तुत यह दांिडक िविवध ि्षतीय जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता उपरो्व �वतं्ऴता के साथ वािपस िलये जाने के आधार पर िनर�त िकया जाता है।
Issues for consideration
1 issue framed by the court
अक त्रूटीक नीए सिचक ⁰ कलग के साथ मूलता पर मामक और प्रस्ताव किदता जाया गया तढ छाकि ेकल पê्ऀ आपँद ते महमां
Parties & counsel
- petitioner
अनुमण गड़ अप डेदभाग
- respondent
लोक अनुमण पीठोध
Coram
⁰
Case details
As recorded by the court registry
- Court
- Rajasthan HC
- Decided on
- · September
- Registered
- Case no.
- CRLMB/3738/2014
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