"उप � ्ሹ सम्ቇ तथ्ों के परि�्ቚेቌኚ में रि�ट ाचि�का सं० 62182/2015 ्ቇाम वि�कास से�ा सविमचित � अन् बनाम ूविनन आॅफ इቄኌ'(ा � अन् में मा० उ्ሴ न्ााल ्ቛा�ा पारि�त आदेश विदनांक 05.11.2015 के अन�पालन में ्ቚाथविमक शिश्ቌा के मान्ता ्ቚा् असहाचिक वि�्ቕालों के संबंध में वि�गत �ቧኘ7 की स्थाविपत नीचित का प�न�ा�लोकन विका गा। समक वि��ा�ोप�ान्त पाा गा विक सम ् चित ्ቚाथविमक शिश्ቌा की ग�ण�्ቈा में स�धा� विके जाने ए�ं जो वि�्ቕाल स्थाविपत है, उन्हे आधा�भूत स�वि�धाएं उपलब्ध क�ाते ह�ए वि�कसिसत विका जाना आ�श्क है। वि�्ቕालों में शैचि्ቌक ग�ण�्ቈा के स�धा� हेत� �ाज् स�का� ्ቛा�ा बह�त गम्भी�ता से वि��ा� विका जा �हा है। इसके अन्तग�त छा्ቔ संख्ा के आधा� प� अध्ापकों की तैनाती (समाोजन), छा्ቔों ए�ं अध्ापकों की विनविमत उपቄኌस्थचित, पठन – पाठन का विनविमत अन�्ቦ�ण ए�ं छा्ቔ – छा्ቔाओं के अचिधगम स्त� में �ृचिQ हेत� ्ቚास विका जा �हा है। इसके दृविSगत �त�मान में्ቚ ाथविमक शिश्ቌा में न�ीन वि�्ቕाल स्थाविपत विका जाना / अन�दाविनत विका जाना समी�ीन नही पाा गा है। आगामी 05 �ቧኘT के बाद ቄኌस्थचित का प�न�ा�लोकन विका जाेगा औ� विद आ�श्कता पाई जाती है, तो तदन�सा� वि��ा� विका जाेगा।